उत्तराखंड मे अब बहन, भांजी, भतीजी, मौसी, बुआ को नही बना सकेंगे बीवी,निकाह को माना जाएगा अवैध

रिपोर्ट - प्रेम शंकर
यूसीसी के तहत इन रिश्तों में हुआ ‘निकाह ’ तो माना जाएगा अवैध
*हरिद्वार* उतराखंड
विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पेश किया। जिसके बाद से यह कानून काफी चर्चा में आ गया है। उत्तराखंड विधानसभा में भी इसी बिल की चर्चा जारी है। समान नागरिक संहिता केर तहत यह बिल सभी धर्मों को मानने वाले लोगों पर लागू होगा। इसमें विवाह से जुड़े प्रावधानों को लेकर भी स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई है।
UCC के अंतर्गत किन रिश्तों में विवाह को कानूनन अवैध बताया गया है, इसे नीचे दी हुई लिस्ट से समझा जा सकता है। यह सूची आपको जानकारी देगी कि UCC लागू होने के बाद पुरुष किं महिलाओं और महिलाएं किन पुरुषों से विवाह नहीं कर सकेंगी।
कोई भी पुरुष इन महिलाओं से विवाह नहीं कर सकेगा कोई भी महिला इन पुरुषों से विवाह नहीं कर सकेगी
बहन भाई
भांजी भांजा
भतीजी भतीजा
मौसी चाचा/ताऊ
बुआ चचेरा भाई
चचेरी बहन फुफेरा भाई
फुफेरी बहन मौसेरा भाई
मौसेरी बहन ममेरा भाई
ममेरी बहन नातिन का दामाद
माँ पिता
सौतेली माँ सौतेला पिता
नानी दादा
सौतेली नानी सौतेला दादा
परनानी परदादा
सौतेली परनानी सौतेला परदादा
माता की दादी परनाना (पिता का नाना)
माता की दादी सौतेला परनाना
दादी नाना
सौतेली दादी सौतेला नाना
पिता की नानी परनाना
पिता की सौतेली नानी सौतेला परनाना (माता का सौतेला परनाना)
पिता की परनानी माता के दादा
पिता की सौतेली परनानी माता का सौतेला दादा
परदादी बेटा
सौतेली परदादी दामाद
बेटी पोता
बहू (विधवा) बेटे का दामाद
नातिन नाती
पोती बेटी का दामाद
पोते की विधवा बहू परपोता
परनातिन पोते का दामाद
परनाती की विधवा बेटे का नाती
बेटी के पोते की विधवा पोती का दामाद
बेटे की नातिन बेटी का पोता
परपोती नाती का दामाद
परपोते की विधवा नातिन का बेटा
नाती की विधवा माता का नाना
UCC लागू करने वाला पहले राज्य होगा उत्तराखंड
उपरोक्त सूची के मुताबिक, इन रिश्तों में किए गए विवाह को UCC कानून के अंतर्गत अवैध माना जाएगा। गौरतलब है कि हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत यह बंदिशें पहले से देश की बहुसंख्यक आबादी पर लागू थीं। अब यह उत्तराखंड के भीतर पूरी जनता पर लागू होंगी।
उत्तराखंड पहला ऐसा भारतीय राज्य होगा जहां UCC लागू किया जाएगा।
अभी तक देश में केवल गोवा में ही UCC लागू था जो कि पुर्तगालियों के दौर से चला आ रहा है
उत्तराखंड के इस UCC कानून का ड्राफ्ट एक 5 सदस्यीय पैनल द्वारा बनाया गया था और इसे 2 फरवरी को उत्तराखंड सरकार को सौंपा गया था। इसके बाद 4 फरवरी, 2024 को इसको कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई थी।